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यह है कि मैं पवन राठी पुत्र श्री इंदर चंद राठी निवासी 93 प्रेम नगर खेमा-का-कुवा पाल रोड जोधपुर पते पर निवास करता हूं तथा पूर्व में मुंबई में कार्य करता था जिस कारण से मैं मुंबई में रामदेव पार्क बालाजी एन ऐप्स फ्लैट नंबर 304 सीलिंग मीरा रोड मुंबई निवास करता था
एक कंपनी है जो प्रोफेशनल एक्टर्स एवं मूवर्स के नाम से व्यापार करती है उसके अंतर्गत ग्राहकों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं यह है कि जब मैं मुंबई से जोधपुर शिफ्ट हो रहा था तब उसको अपने घरेलू सामान को जोधपुर पहुंचाना था जिसके लिए मैंने कंपनी से संपर्क किया गया तो मुझे यह कहा गया कि आपके द्वारा प्रेषित किए हुए सामान को सुरक्षित तरीके से गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए कंपनी को मैंने सामान को पहुंचाने में खर्च होने का जो कोटेशन दिनांक 19 जून 2012 का दिया साथ ही मैंने अपने घरेलू सामान की लिस्ट कंपनी को बना कर दी
यह है कि मैंने संलग्न सूची के अनुसार सामान कंपनी को पहुंचाया जिसकी पैकिंग की गई और इस समान को जोधपुर पहुंचाने के लिए मैंने कंपनी को जरिए बिल नंबर 13880 दिनांक 04 जुलाई 2012 को ट्रांसपोर्ट खर्च के रुपए 12000 और सामान का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया जिसके एवज में रुपए 1800 और एस टी चार्जेज रुपए ₹250 और सर्विस चार्ज रुपए 1483 सहित कुल 15983 रुपए का भुगतान कंपनी को किया जिस पर कंपनी द्वारा मेरे सामान को वाहन ट्रक संख्या GJ 21 V 1840 के जरिए जोधपुर राजस्थान के लिए रवाना किया गया और यह रकम मैंने चेक संख्या 107 076 दिनांक 4 जुलाई 2012 को किया
यह है कि मैंने कंपनी को जरिए बुक करवाए गए सामान जब मुझे नहीं मिला जोधपुर में नहीं पहुंचा तब मैंने कंपनी से पूछताछ की तो कंपनी द्वारा मुझे सूचित किया गया कि जल्दी आपका सामान आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा जिसके बाद भी सामान नहीं पहुंचा तो मैंने पुनः कंपनी से संपर्क किया फिर मुझे कंपनी द्वारा सूचित किया गया कि जिस वाहन से आपका सामान भेजा जा रहा था उस वाहन का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिस कारण से सामान समय पर नहीं पहुंच सका है इस कारण से दुर्घटना से क्षतिग्रस्त सामान को जोधपुर पहुंचाया गया जिस पर उस सामान को मैंने देखा तो सामान छतिग्रस्त हो रखा था जिस पर मैंने कंपनी को छतिग्रस्त सामान लेने से इंकार कर दिया जिस पर कंपनी ने मुझे आश्वासन में विश्वास देते हुए कि आपका क्लेम कर दिया जाएगा इस कारण से उक्त छतिग्रस्त सामान को मैंने रख लिया यह है कि मेरे द्वारा कंपनी को को मुझे छतिग्रस्त सामान की क्षतिपूर्ति का भुगतान न किए जाने पर बार-बार संपर्क किया लेकिन कंपनी द्वारा या कंपनी के कोई भी अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जिस पर मैंने जरिया ईमेल द्वारा कंपनी को अपने सामान को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करवाने के लिए शिकायत 20 जुलाई 2012 को भेजी गई उक्त शिकायत कंपनी को प्राप्त हो गई एक शिकायत कंपनी को प्राप्त होने के पश्चात कंपनी के अधिकारी आर एस पुनिया द्वारा मुझे ईमेल के जरिए शिकायत का जवाब यह अंकित करते हुए दिया कि मेरे द्वारा हुए नुकसान का भुगतान क्षतिपूर्ति के अनुसार कर दिया जाएगा जिसके पश्चात मेरे द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2012 पप्पू नायक ईमेल कंपनी को प्रेषित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि मुझ द्वारा पुल 31 आइटम बुक करवा कर प्रेषित किया गया था लेकिन मुझको 29 आइटम ही प्राप्त हुए हैं और संलग्न सूची के अनुसार आइटम नंबर 21 क्लॉथ बॉक्स और आइटम नंबर 29 ब्लैंकेट प्राप्त नहीं हुए हैं और 29 आइटम जो क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुए हैं उक्त ईमेल में मैंने अपने सामान के हुए नुकसान की सूची प्रस्तुत की जिसमें मैंने नुकसान का ब्यौरा दिया जिससे छत्तीसगढ़ सामान्य Sony LED TV रुपए ₹40000 एवं Bajaj मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग रुपए 10000 एवं सेमसंग फ्रीज 17000 और साइकिल रूपए 1000 और ग्लास टॉप टेबल ₹2000 क्षतिग्रस्त रसोई का सामान ₹5000 एवं कपड़ों का नुकसान जो प्राप्त नहीं हो गए रुपए 20000 एवं ब्लैंकेट के रुपए 14000 अर्थात कुल मिलाकर रुपए 109000 रुपए का नुकसान मुझे हुआ जिसकी अदायगी कंपनी द्वारा आज दिन तक नहीं की गई
यह है कि उस सामान को कंपनी के जरिए बुक करवा कर प्रेषित किया गया था तब कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा उक्त सामान को दिनांक 9 जुलाई 2012 को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का आश्वासन दिया था लेकिन वास्तविकता में मेरे द्वारा उक्त सामान 22 जुलाई 2012 को क्षतिग्रस्त हालत में मिला और उक्त विलंब की अवधि के दौरान कंपनी के द्वारा प्रार्थी को संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया तथा क्षतिग्रस्त सामान किए जाने पर क्षतिपूर्ति क्लेम की स्वीकृति देने का कहा गया लेकिन कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं किए जाने पर उनके बार-बार संपर्क किया जाता रहा तो भी कंपनी द्वारा ना तो जवाब मिला एवं मेरे द्वारा किए जानेवाले टेलीफोन भी कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जानबूझकर रिसीव नहीं किए गए थे
मेरे द्वारा भेजे गए सामान के खर्चों के अलावा उक्त सामान का इंश्योरेंस भी कंपनी द्वारा रुपए 1800 प्राप्त किए गए थे और मुझे यह कहा गया था कि यदि कोई पहुंचने में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसका भुगतान कंपनी द्वारा कर दिया जाएगा और कंपनी द्वारा पूरा मेरे को हुए नुकसान की स्वीकृति एवं उत्पत्ति का भुगतान किए जाने का लिखित में आश्वासन दिए जाने के बावजूद मेरे द्वारा आज दिन तक कोई भुगतान नहीं किया गया उक्त कारण से मेरे द्वारा उक्त प्रार्थना माननीय मंच के सामने प्रस्तुत है
यह है कि कंपनी द्वारा मेरे को सामान को सुरक्षित अवस्था में जोधपुर प्रेषित किए जाने का आश्वासन देकर राशि प्राप्त की गई और उस सामान को सुरक्षित अवस्था में ना तो पहुंचाया गया और ना ही मेरे द्वारा हुए नुकसान का भुगतान किया जा रहा है जो कि मेरे प्रति कंपनी का स्पष्टतया सेवा में त्रुटि साबित है
मेरे द्वारा कंपनी को प्रेषित किया गया घरेलु सामान था जो कि समय पर नहीं पहुंचा और तक पहुंचा तो छतिग्रस्त अवस्था में था जिस कारण से मेरे को भारी परेशानी एवं मानसिक आघात पहुंचा और उसके घर की दैनिक दिनचर्या भी बाधित हुई क्योंकि वह सारा सामान मेरे दैनिक उपयोग का सामान था उस कारण से मेरे को छतिग्रस्त हुए सामान के स्थान पर प्राप्त मेरे द्वारा पुनः नया घरेलू सामान खरीदना पड़ा था
यह है कि मेरे द्वारा कंपनी से प्रार्थी को सामान की क्षति हुई जिसके एवज में रुपए 109000 तथा मेरे को आर्थिक क्षति के रुपए ₹100000 एवं मानसिक वेदना के ₹50000 एवं कंपनी को भुगतान किए गए 15993 रुपए कंपनी से मैं प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हूं
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I have couriered the Jio data card from Kushtagi professional courier to Pune. they are forward to Belgum(KA) professional courier. Inward received boy theft the our courier and they are telling not received at Belgum professional office.